फसल उत्पादन व प्रबंधन लोन पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट : उपायुक्त
BOL PANIPAT , 12 फरवरी : खेती से जुड़े लोगों को फसल उत्पादन के बाद विभिन्न कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि अवसंरचना कोष नामक योजना की शुरूआत की गई है । योजना के तहत फसल उत्पादन के बाद उसे प्रबंधन आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है । जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि योजना के माध्यम से फसल उत्पादन के बाद परेशानी झेलने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी ।
किसान लोन लेकर अपनी फसल का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाएंगे । उन्होंने बताया कि योजना के तहत फसल के उपरांत कृषि उत्पादन के उचित प्रबंधन , बुनियादी ढांचे , सामुदायिक कृषि सम्पत्तियों के विकास एवं फार्म गेट की अवसंरचना के निर्माण के लिए किसानों को ब्याज पर छूट के साथ लोन देने का प्रावधान है । इसके अंतर्गत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण देने का प्रावधान है , जिन पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट है ।
ऋण स्वीकृत होने पर अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज में यह छूट रहेगी तथा 2 वर्ष की ऋण वापसी स्थगन की अवधि होगी । उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण पर फंड ट्रस्ट फॉर माईक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा क्रेडिट की गारंटी होगी । यह गारंटी शुल्क उद्यमी द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । भारत सरकार ने इसके लिए राज्य को समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है ।

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