Wednesday, April 29, 2026
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नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण हुआ लागू , स्थानीय युवाओं को होगा लाभ: डीसी

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at January 28, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 28 जनवरी। बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त हरियाणा के उद्देश्य के अंतर्गत निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण का कानून लागू किया गया है । कानून के तहत निजी क्षेत्र की नौकरियों में 30 हजार रुपए मासिक वेतन तक के पदों पर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा । बेरोजगार युवा विभाग की वेबसाइट लोकलडॉट एचआरवाईलेबर डॉटजीओवी डॉटइन पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं । डीसी सुशील सारवान ने बताया कि अब निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों के बारे में श्रम एवं रोजगार विभाग के पोर्टल पर जानकारी देनी होगी ।

आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी । उन्होंने बताया कि ये नियम 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों पर ही लागू होंगे । उन्होंने कहा कि नियोक्ताओं को श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल पर मासिक 30 हजार रुपए तक वेतन प्राप्त करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य है । वे सभी नई भर्तियों में ऐसे पदों के लिए 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरी देंगे । युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ – साथ उद्योगों की प्रगति और अर्थव्यवस्था के बीच सही संतुलन बनाना समय की जरूरत है । अब इसके माध्यम से नए रोजगारों में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय उम्मीदवारों के लिए सुनिश्चित हो सकेगा।

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