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महिला विकास निगम के ऋणी उपभोक्ताओं को दिया कर्जमुक्त होने का अवसर: डी.सी.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at April 1, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 1 अप्रैल।  हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के उपभोक्ताओं को ऋण मुक्त होने का अवसर देते हुए वन टाइम सैटलमैंट योजना के तहत एक जून 2022 तक एकमुश्त या 6 किस्तों में बकाया ऋण की राशि जमा करवाकर ब्याज की राशि में सौ प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है। डी.सी. सुशील सारवान ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि उन महिला ऋणी को योजना में कवर किया गया है जिनका 31 मार्च 2019 तक निगम को ऋण भुगतान के लिए देय था। यह योजना 31 मार्च 2019 तक के डिफॉल्ट रूप से मूलधन की राशि पर लागू होगी और इसके पश्चात भुगतान की गई मूलधन की राशि इस योजना में शामिल नहीं होगी। छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही दिया जाएगा और योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण लेने के पात्र हो सकेंगे। प्रदेश सरकार की यह योजना केवल एक जून 2022 तक ही लागू रहेगी। इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के मुख्यालय के दूरभाष नंबर 0172-2564720 व जिला स्तर पर निगम के कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है।

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