पशुपालक किसान क्रैडिट कार्ड योजना का उठाएं ज्यादा से ज्यादा लाभ:- डीसी
BOL PANIPAT , 14 जून। डीसी सुशील सारवान ने किसानों से आह्ïवान किया कि वे पशुधन किसान क्रेडि़ट कार्ड योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। पशुधन किसाना क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी के रखरखाव के लिए 3 लाख रूपए तक का ऋण देने का प्रावधान है ताकि पाशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकें। छोटे किसानो की पशुपालन व अन्य संंबंधित क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उदेद्श्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।
डीसी ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च हेतु पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋ ण प्राप्त कर सकता है। कोई भी पशुपालक 1 लाख 60 हजार रूपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखें व बिना किसी गारंटी के कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रैडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा।
पशुपालकों को ऋण का केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से करना होगा भुगतान
डीसी ने बताया कि पशुधन किसान क्रैडिट कार्ड धारक को सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा तथा उस पशुुपालक को यह ऋण केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा।
उन्होंने बताया कि 7 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम 3 लाख रूपए तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा। कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है। कार्डधारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की अवधि के अंदर किसी भी एक दिन लिए गए ऋण की राशि को जमा करवाना अनिवार्य है ताकि साल में एक बार ऋण की मात्रा शून्य हो जाए।
एक साल तक ऋण वापस जमा न करवाने पर भरना पड़ेगा 12 प्रतिशत सालाना ब्याज
डीसी ने बताया कि यदि किसी पशुधन किसान क्रैडिट कार्ड धारक द्वारा लिया गया ऋण एक साल की समय अवधि के दौरान वापस जमा नहीं करवाया जाता है, तो उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से ऋण का भुगतान करना होगा। पशुधन किसान कार्ड धारक को बाजार में प्रचलित अन्य किसी भी साधारण क्रैडिट, डैबिट कार्ड की भांति किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से खरीदारी करने हेतु प्रमाणित लिमिट अनुसार प्रयोग किया जा सकता है।
पशुओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार ही पशुपालक को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक में जाकर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हैल्थ सर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा।

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