जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट व सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के सहयोग से छात्रों के लिए लगाया परीक्षण शिविर
BOL PANIPAT : 15 जुलाई- माननीय न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व मनीषा बतरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के मार्गदर्शन में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट व सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के सहयोग से छात्रों के लिए उद्यमी बनने के लिए एक परीक्षण शिविर का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम में अमित शर्मा , मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवम सचिव व वीरेंद्र ढुल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पानीपत वीरेंद्र ढुल मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्ण कुमार ने उनका स्वागत किया। सूक्षम , लघु एवं मध्यम उद्योग की तरफ से मुख्य परीक्षक प्रवीन उपस्थित रहे । उन्होंने सभी छात्रों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की योजनाओं के बारे में बताया और अवगत कराया कि इसके अंतर्गत इस तरह की योजनाएं है जो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देती हैं।

इसके तहत सरकार छोटे उद्योगों को अनेक प्रकार से फायदा पहुँचाने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत छोटे उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग । इन योजनाओं के माध्यम से व रजिस्ट्रेशन के माध्यम से छोटी कंपनियां सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकती है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो छोटे और मध्यम स्तर पर उद्योग शुरू करना चाहता है वो व्यक्ति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के आफिस में अपना आवेदन दे सकता है।
योजना के पात्र व्यक्ति को पूर्ण रूप से उद्योग चलाने के लिए सहयोग मिलेगा । इसके साथ ही मुख्य अतिथियों ने वहाँ के होनहार छात्रों एवं सर्वक्षेष्ठ अध्यापकों को उपहार देकर सम्मानित किया।

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