Sunday, May 31, 2026
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जीवन सुरक्षा योजना के दृष्टिगत किसानों को दुघर्टना होने पर मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत दी जाती है वित्तीय सहायता : डीसी सुशील सारवान।

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at August 27, 2022 Tags: , , , , ,


BOL PANIPAT : 27 अगस्त– कृषि कार्यो के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड तथा ऐसे स्थानों से आते-जाते दुर्घटना का शिकार हुए पीडि़तों को मार्किट कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।
डीसी सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेत-खलियानों में दिन-रात काम करना पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या अन्यथा के कारण से स्थायी अशक्तता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1 लाख 87 हजार 500 रुपये, इसी प्रकार एक अंग भंग होने या स्थायी चोट होने पर 1 लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आशिंक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये सरकार अनुदान के रूप में मार्किट कमेटी के माध्यम से दिए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके लिए पुलिस रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का होना जरूरी है तथा अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो प्रति दावे के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक होती है। आवेदक को दुर्घटना के दो महीने तक संबंधित मार्किट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होता है ताकि उसे इस योजना का लाभ समय पर प्रदान किया जा सके।

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