बैंकों की सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाएं नागरिक: उपायुक्त
BOL PANIPAT : 31 जनवरी। भारत सरकार की ओर से क्रियान्वित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाते हुए आम नागरिक नाममात्र की राशि में अपना बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना तथा प्रधानमंंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फॉर्म प्रत्येक बैंक एवं डाकघर में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवाकर 2 लाख रूपये तक का बीमा होता है।
उपायुक्त सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा हर बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना सामान्य परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर उसे मजबूत बनाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष तक आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते हैं। योजना के तहत 436 रूपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है तथा इससे 2 लाख रूपये के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है। इस योजना का वार्षिक नवीनीकरण होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकतें हैं। केवल 20 रूपये के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना में 2 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है। इस योजना का भी वार्षिक नवीनीकरण होता है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया है कि इन योजनाओं में शामिल होकर अपने परिजनों को सुरक्षा प्रदान करें।

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