जिले में रोशनी की किरण बन कर आई राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी बेटी-हमारी बेटी
वर्ष 2019 से 2023 तक 18 हजार 5 सौ 98 पात्रों ने किया आवेदन
39 करोड़ 55 लाख 8 हजार की राशि एलआईसी में करवाई जा चुकी जमा
BOL PANIPAT , 1 फरवरी। महिला एवं बाल विकास की और से प्रारंभ की गई आपकी बेटी-हमारी बेटी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के लागू होने से बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। यह योजना अनुसूचित जाति तथा सभी वर्ग के बीपीएल परिवारों के लिए रोशनी की किरण बन कर आई है।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि योजना के प्रति लोगों में विशेष उत्साह है। इस योजना का लाभ लेने के लिए वर्ष 2019 से 2023 तक 18 हजार 5 सौ 98 पात्रों ने आवेदन किया जिसमें राज्य सरकार द्वारा 39 करोड़ 55 लाख 8 हजार की राशि एलआईसी में जमा करवाई जा चुकी है। लाभार्थी परिवारों को 21 हजार की ये राशि बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर ब्याज सहित प्रदान की जायेगी। उस समय बालिका का अविवाहित होनी जरूरी है। तब तक ये राशि भारतीय जीवन बीमा में जमा रहेगी।
उपायुक्त ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों का अच्छे तरीके से पालन-पोषण करना, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना,लडक़े और लड़कियों में होने वाले लिंग अनुपात को कम करना,गर्भ में होने वाले भ्रूण हत्या को रोकना व लड़कियों की शिक्षा व उनकी जन्म दर में वृद्धि करना प्रमुख है। इसके लिए आवेदक सरल पोर्ट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रवीन कुमारी के अनुसार गत वर्ष 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ हुई इस योजना के तहत जिस बालिका का जन्म इसके बाद हुआ हो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा व जिन बच्चियों का जन्म योजना की घोषणा से पहले हुआ है उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा। एस.सी व बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार, अन्य वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार की राशि बेटी के 18 वर्ष की होने पर ब्याज सहित राशि प्रदान की जाती है। पहली बेटी पर केवल एससी व बीपीएल घारकों की बेटियो को लाभ दिया जायेगा। जबकि दूसरी व तीसरी बेटी होने पर सभी वर्ग लाभ के पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड की फोटो प्रति, रिहायशी प्रमाण पत्र की फोटे कॉपी,जाति प्रमाण पत्र,बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी,बालिका का जन्म प्रमाण पत्र,पासपोर्ट साइज फोटो,मूल निवास प्रमाण पत्र, मां का फोटो आदि दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को बच्ची के पैदा होने के एक वर्ष के अंदर -अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।

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