‘पंचायती चुनाव में प्रत्याशी रहे 28 तक जमा करवाएं चुनावी खर्च का ब्यौरा’
BOL PANIPAT , 19 फरवरी : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायतीराज सुशील सारवान ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन नागरिकों ने पंचायतीराज संस्थाओं का चुनाव लड़ा था। उन को 28 फरवरी तक अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा करवाना होगा। निर्धारित तिथि तक खर्च का ब्यौरा जमा न करवाने पर निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा आगामी 3 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने सबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा हैं कि जिला परिषद के ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने अभी तक चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहीं किया है उनको नोटिस जारी किए जाएं। वहीं संबंधित बी.डी.पी.ओ. को ऐसे पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति के अभ्यर्थी जिन्होंने चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करवाया है उनको नोटिस जारी किए जाए।

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