कलस्टर स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को किया जाए लाभान्वित: उपायुक्त
BOL PANIPAT , 22 मार्च। सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम मंत्रालय केन्द्र सरकार द्वारा टैक्सटाईल उद्यमियों के लिए कलस्टर योजना आरम्भ की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य टैक्सटाईल औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करना है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना को लेकर उपायुक्त सुशील सारवान ने बुधवार को सम्बंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशानिर्देश दिए।
डीसी ने बैठक उपरान्त उपरोक्त योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कलस्टर स्कीम एक समूह के रूप में है। इस स्कीम के तहत 10 प्रतिशत राशि उद्यमी को जमा करनी होगी। एक कलस्टर में कम से कम 25 इकाईयों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक इकाई का कलस्टर अंश होगा। कुल प्रोजेक्ट के सदस्य एक फिसदी हिस्सा होगा।
उन्होंने बताया कि कम्पनी एक्ट के तहत प्रत्येक कलस्टर को रजिस्ट्रेशन करवाए जाने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत पहले भी कई उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। उन्होंने जिला के उद्यमियों से आह्वान करते हुए कहा कि इस स्कीम के बारे ज्यादा जानकारी के लिए सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम विभाग(एमएसएमई) के कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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