अनुसूचित जाति के लोग हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम विभाग द्वारा स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठायें
BOL PANIPAT , 10 नवम्बर। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम विभाग द्वारा स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए योजनाएं चलाई गई है। जिसके माध्यम से स्वरोजगार स्थापित कर अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकता है।
डीसी वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के योग्य परिवारों को जिनकी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक सालाना आय तीन लाख रुपये तक हो और अपना स्वयं का कारोबार स्थापित करना चाहते हैं उन्हें माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस और महिला समृद्धि योजना के तहत एक लाख रुपये तक का ऋण, किराना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटीपार्लर, ई-रिक्शा या अन्य कोई लाभप्रद उपार्जन योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाता है। निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान (अधिकतम 10 हजार रुपये) केवल बीपीएल परिवारों को कम ब्याजदर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह योजना कुछ समय के लिए उपलब्ध करवाई गई है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए इच्छुक आवेदक निगम की वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडाूटएचएसएफडीसीडॉटओआरजीडॉटइन पर कॉमन सर्विस सेंटर, सरल केन्द्र या आवेदन फार्म भरकर कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकर्ता को वैबसाईट पर ऋण आवेदन फार्म भरकर हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जिला कार्यालय में भी जमा करवाना होगा।

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