Tuesday, April 28, 2026
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सभी प्ले वे स्कूलों का पंजीकरण हुआ अनिवार्य.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE EDUCATIONAL , at February 28, 2024 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT , 28 फरवरी। पानीपत के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में प्ले वे संचालित कर रहे या इच्छुक व्यक्तियों / संस्थाओ को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा छोटे बच्चो कि देख-रेख एवं शिक्षा नीति 2013 के तहत सभी प्ले वे स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जिसमे केवल 3 से 6 वर्ष के बच्चो को दाखिल मान्य होगा तथा सरकार के नियम निति हिदायतो एवं मापदंडो के तहत ही संचालन करना होगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी लक्ष्मी देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूवज़् में संचालन कर रहे प्ले स्कूलों / केन्द्रों/ संस्थाओ के संचालको और नए पंजीकरण के इच्छुक व्यक्तियो एवं संस्थाओ के शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पंजीकरण हेतू अपने आवेदन एक माह के अंदर 28 मार्च 2024 तक किसी भी कार्य दिवस में दस्ती या रजिस्टर्ड डाक से जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, कमरा न0 213-14, द्वितीय तल, जिला सचिवालय, पानीपत में जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी पूछताछ हेतू कायाज़्लय में व्यक्तिगत सम्पकज़् किया जा सकता है तथा फॉमज़् व सम्बन्धित जानकारी विभागीय वेब साईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटडब्ल्यूसीडीएचआरवाईडॉटजीओवीडॉटइन से भी देखे जा सकते है।
जिला कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मी देवी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी माता-पिता अपने छोटे बच्चो (3 से 6 वर्ष) को उक्तानुसार केवल पंजीकृत प्ले स्कूलों में ही दाखिला करवाए। गैर पंजीकृत प्ले स्कूलों/ संस्थाओ पर तय समय सीमा 28 मार्च 2024 तक आवेदन न करने एवं निति को ना अपनाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

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