पानीपत में लगाई गई धारा 144
BOL PANIPAT : 13 मार्च– विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 14 मार्च को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में आयोजित की जाने वाली महापंचायत की दृष्टिगत जिलाधीश डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। किसी भी तरह के आग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, कुल्हाड़ी, जेली ,गंडासा इत्यादि ले जाने पर यह अपराध की श्रेणी में आएंगे ।उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे।

Comments