Saturday, April 18, 2026
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चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को तीन बार सार्वजनिक करना होगा अपना आपराधिक रिकॉर्ड.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at September 20, 2024 Tags: , , , ,

-3 अक्तुबर तक टीवी व समाचार पत्र में जारी करना होगा घोषणा-पत्र

BOL PANIPAT , 20 सितंबर। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तथा चुनाव निशान आवंटित होने के बाद जिस किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक तीन बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इसकी सूचना प्रकाशित करवानी होगी। उम्मीदवार किसी राजनैतिक पार्टी का है तो उसे पार्टी मुख्यालय को भी इस सूचना से अवगत करवाना आवश्यक है, ताकि पार्टी अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवार के आपराधिक मामलों की जानकारी दे सके।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाक्टर वीरेद्र कुमार दहिया ने बताया कि मतदान से पूर्व  3 अक्तुबर तक की अवधि में जिस किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे इसकी सूचना प्रमुख समाचार-पत्रों व टी.वी. चैनलों पर कम से कम तीन बार अलग-अलग तिथियों में प्रसारित करवानी होगी। उल्लेखनीय है कि नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग के फार्म 26 में उम्मीदवार अपनी चल-अचल संपत्ति, देनदारी व आपराधिक मामले के बारे में विवरण देता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस विषय में आदेश के बाद वर्ष 2018 में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए थे कि चुनाव प्रचार के दौरान आपराधिक रिकार्ड वाले प्रत्याशी व उसकी पार्टी को इस बारे में तीन बार उम्मीदवार के विरुद्ध दर्ज किए गए आपराधिक मामलों के बारे में सी-1 फॉर्मेट में सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी यह सूचना तीन बार प्रसारित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. वीरेद्र दहिया ने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा प्रकाशित होने के बाद इसकी रिपोर्ट संबधित निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उम्मीदवार को जमा करवानी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 78 के तहत उम्मीदवार को प्रकाशित करवाई गई इस घोषणा के विज्ञापन का बिल भी देना होगा, ताकि उसे उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जा सके। अखबार में इस विज्ञापन को कम से कम 12 फोंट के साईज में प्रकाशित किया जाएगा, जिससे कि उसे आम मतदाता आसानी से पढ़ सके। राजनैतिक पार्टी अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा प्रकाशित करवाने तथा वेबसाइट पर यह विवरण दिए जाने की सूचना हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देनी होगी।

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