जिलाधीश डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने जिला में धान की कटाई के बाद बचे अवशेषों व अन्य किसी प्रकार के अवशेष खेतों में जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पारित किए
BOL PANIPAT , 9 अक्टूबर। जिलाधीश डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण(एनजीटी) के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में धान की कटाई के बाद बचे अवशेषों व अन्य किसी प्रकार के अवशेष खेतों में जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पारित किए हैं।
उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय सुरक्षा की धारा 223 संपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं।

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