हरियाणा सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम 2024 की शुरुआत. ग्रामीण अधिक से अधिक उठाए लाभ: सीजेएम वर्षा शर्मा
ग्राम सिवाह में खुला सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र
BOL PANIPAT , 15 दिसंबर। समुदाय स्तर पर आपसी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हरियाणा सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम, 2024 प्रारंभ किया गया है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव वर्षा शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सिवाह में एक सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र कार्यरत है, जो आम नागरिकों को सरल, सुलभ एवं किफायती तरीके से विवाद समाधान की सुविधा प्रदान कर रहा है।
सचिव वर्षा शर्मा ने बताया कि सामुदायिक मध्यस्थता एक स्वैच्छिक, अनौपचारिक एवं गोपनीय प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से पड़ोस, परिवार अथवा समुदाय से जुड़े विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाता है। यह प्रक्रिया प्रशिक्षित एवं निष्पक्ष सामुदायिक मध्यस्थों द्वारा संपन्न की जाती है, जिन्हें मान्यता प्राप्त संस्थानों से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत पड़ोस से संबंधित विवाद, पारिवारिक एवं आपसी मतभेद, लघु दीवानी विवाद तथा क्षेत्र की शांति एवं सौहार्द को प्रभावित करने वाले मामलों को पक्षकारों की सहमति से सुलझाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि विवाद के पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत में सीधे आवेदन कर सकते हैं अथवा सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र या प्रायोजक सामाजिक संस्था के माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तीन सामुदायिक मध्यस्थों का पैनल गठित किया जाता है, जो निर्धारित स्थान पर मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी करता है।
उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया पूर्णत: सहमति आधारित है तथा मध्यस्थता के दौरान की गई सभी चर्चाएं गोपनीय रखी जाती हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने ग्राम एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों से अपील की है कि वे आपसी विवादों के समाधान हेतु इस व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी एवं टकराव से बचा जा सके।

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