Tuesday, April 21, 2026
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मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत 5 मई को तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, नांदेड़ दर्शन के लिए जाएगी विशेष ट्रेन: उपायुक्त विरेंदर कुमार दहिया।

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at April 21, 2026 Tags: , , , , ,

30 अप्रैल तक बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की तिथि, फ्री- यात्रा के लिए श्रद्धालु करवा सकते हैं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन।

रजिस्टे्रशन उपरांत जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को देनी होगी सूचना

BOL PANIPAT , 21 अप्रैल। उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 5 मई को तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, नांदेड़ दर्शन के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। उन्होंने बताया कि इस स्पेशन ट्रेन को 5 मई को कुरूक्षेत्र से मुख्यमंत्री नायब सैनी हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत इस फ्री यात्रा के लिए इच्छुक व्यक्ति सरल पोर्टल पर विगत 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते थे लेकिन अब इस तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि रजिस्टे्रशन उपरांत जिला सचिवालय स्थित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन की सूचना देनी होगी। उन्होंने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को नांदेड़, अयोध्या और भारत के अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करने में सक्षम बनाना है। इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रा संबंधी बाधाएं और स्थानीय व्यवस्थाएं वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा में रुकावट न बनें।

्् उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र), आवेदनकर्ता का परिवार पहचान पत्र नम्बर, आवेदक द्वारा ऑनलाइन स्व-घोषणा कि वह प्रस्तावित यात्रा करने के लिए सभी प्रकार से योग्य है। उन्होंने बताया कि पात्रता मापदंड के तहत आवेदक हरियाणा का वास्तविक निवासी होना चाहिए और उसके पास इस आशय का सत्यापित पारिवारिक पहचान पत्र होना चाहिए। यदि आवेदक की आयु 80 वर्ष से अधिक है और पीपीपी द्वारा सत्यापित सभी ज्ञात स्रोतों से आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1.8 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, तो वह अपने जीवनसाथी को नि:शुल्क यात्रा पर ले जा सकते हैं। किसी अन्य हरियाणा निवासी (वैध परिवार पहचान पत्र के साथ) को साथ ले जाने का विकल्प है। आवेदन करते समय (पहचान पत्र) परिचारक के रूप में पूर्ण भुगतान के आधार पर नियुक्ति होनी आवश्यक है। यदि आवेदक की आयु 60 से 80 वर्ष के बीच है और पीपीपी द्वारा सत्यापित सभी ज्ञात स्रोतों से आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1.8 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, तो वह यात्रा के लिए पात्र हो सकता है।

उपायुक्त डॉ. दहिया ने बताया कि अपने जीवनसाथी को नि:शुल्क यात्रा पर जाने के लिए यदि आवेदक दिव्यांग है या किसी स्व-प्रमाणित बीमारी से पीडि़त है, तो आवेदन करते समय उसके पास किसी अन्य हरियाणा निवासी (वैध परिवार पहचान पत्र आईडी के साथ) को पूर्ण भुगतान के आधार पर परिचारक के रूप में ले जाने का विकल्प है। यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है या पीपीपी द्वारा सत्यापित आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1.8 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है, तो वह आवेदन करते समय पूर्ण भुगतान के आधार पर लाभ उठाएं। आवेदन करते समय पूर्ण भुगतान के बाद अपने जीवनसाथी को साथ ले जाएं। आवेदक इस योजना का लाभ प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार ले सकता है। यह योजना समान उद्देश्य के लिए बनाई गई किसी अन्य योजना की पूरक होगी।

उन्होंने बताया कि सरकार समय-समय पर अन्य धार्मिक स्थलों को सूची में जोडऩे का अधिकार सुरक्षित रखती है। उन्होंने बताया कि यात्रा कार्यक्रम आवेदकों की संख्या पर निर्भर करेगा, जो 30 से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकारी सहायता के तहत उपर्युक्त गंतव्यों तक आने-जाने का रेल किराया तृतीय श्रेणी एसी में सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। स्वयंसेवक आवेदकों के साथ गंतव्यों तक जाएंगे और सहायता प्रदान करेंगे। सरकार निवास स्थान से यात्रा के आरंभिक स्टेशन तक परिवहन का किराया भी सरकार द्वारा निर्धारित मानक दरों पर वहन करेगी।

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