अरूण की हत्या का पांचवां आरोपी गिरफ्तार. वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद.
BOL PANIPAT, 09 जून : होली के दिन किशनपुरा में कॉलोनी निवासी अरूण की चाकू व ईट से वार कर हत्या करने के पांचवें आरोपी चित्तौरा बेगूसराय बिहार निवासी चिंटू ने सोमवार को माननीय न्यायालय में सरेंडर कर दिया। सीआईए वन पुलिस ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया।
सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके अपने तीन नाबालिग साथी आरोपी सहित धीवर पटना बिहार हाल किशनपुरा निवासी सन्नी तथा फरार एक अन्य साथी आरोपी के साथ मिलकर अरूण की हत्या करना स्वीकारा। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया बीते फरवरी माह में उसकी अरूण के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी की रंजिश रखते हुए उसने होली के दिन अपने साथी आरोपियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया उसने वारदात को अंजाम देने के बाद बिहार व बंगाला में छुपकर फरारी काटी।
पुलिस ने आरोपी चिंटू के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद कर मंगलवार को रिमांड अवधी पूरी होने पर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया। मामले में पहले गिरफ्तार हो चके तीन नाबालिगों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह मधुबन और आरोपी सन्नी को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा चुका है।
यह है मामला :
थाना औद्योगिक सेक्टर 29 की किशनपुरा चौकी में किशनपुरा निवासी अशोक पुत्र शामलाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा अरूण 4 मार्च की शाम करीब 6:10 बजे अपने दोस्त पिंडी के साथ शमशान रोड की तरफ जा रहा था। गुप्ता फैक्टरी के पास पहुंचे तो चिंटू, अजय और मिंटू ने अपने 10-12 अन्य साथियों के साथ मिलकर रास्ता रोककर अरूण पर हमला कर दिया। आरोपियों ने तेजधार हथियारों से अरूण पर वार किए। अरूण को काफी चोटे आई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। राहगीर अरूण को उठाकर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रैफर कर दिया। उन्होंने अरूण को पानीपत में ही एक नीजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में अशोक की शिकायत पर बीएनएस की धारा 190, 191(3), 126, 115 के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। हमले में घायल अरूण की बीते 11 मार्च बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में बीएनएस की धारा 118(1), 103(1) इजाद कर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी थी।

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