Wednesday, May 13, 2026
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जमीन के विवाद में लाठी डंडों से पीटकर हत्या करने मामले में और दो आरोपी गिरफ्तार

By LALIT SHARMA , in Crime in Panipat , at May 13, 2026 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 13 मई : थाना मतलौडा पुलिस ने कवि गांव में जमीन के विवाद में मोहन लाल की लाठी डंडों से पीटकर हत्या करने मामले में नामजद फरार और दो आरोपियों विशाल व यश को मंगलवार शाम को गिरफ्तार किया।

थाना मतलौडा प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजेश ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके चार आरोपी महाबीर, सत्यनारायण, बलिंद्र और गीता के साथ मिलकर जमीन के विवाद में ताऊ मोहनलाल की लाठी, डंडो से पीटकर हत्या करना स्वीकारा। पुलिस ने बुधवार को दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया। मामले में पहले एक महिला सहित गिरफ्तार हो चके चार आरोपियों से वारदात में प्रयक्त 2 लाठी और 2 डंडे बरामद कर चारों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा चुका है।

प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजेश ने बताया कि थाना मतलौडा में कवि गांव निवासी केला देवी पत्नी मोहन लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 30 अप्रैल की सुबह करीब 8 बजे वह उसका पति मोहनलाल और बेटा केहर सिंह गांव में मकान/प्लाट में गए थे। तभी उनके देवर महाबीर, बलिंद्र, सत्यनारायण, तीनों की पत्नी, इनके बेटे विशाल और यश ने मिलकर गाली गलौच करनी शुरू कर दी और मकान की दिवार गिराने लगे। रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने ईंट, पत्थर और लाठी डंडों से हमला कर दिया। महाबीर ने उसके पति के सिर पर लोहा रॉड और बलिंद्र ने केहर सिंह के सिर पर लठ मारा। सत्यनारायण और इनकी पत्नियों ने उसको लाठी से पीटा। वे बचाव करते हुए पीछे हटने लगे तभी विशाल और यश ने डंडो से हमला कर दिया। महाबीर और सतबीर ने लठ और रॉड से हमला कर चोट मारी। पति मोहन लाल बेहोश होकर गिर गया। आस पड़ोस के लोग बीच बचाव कर उनको इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने पति मोहन लाल और बेटे केहर सिंह को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। थाना मतलौडा में केला देवी की शिकायत पर बीएनएस की धारा 115(2), 190, 191(3), 351(3) के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। 4 मई को रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान मोहनलाल ने दम तोड़ दिया था। थाना में दर्ज मामले में बीएनएस की धारा 103(1) इजाद की गई थी।

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