राज्य सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ
डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू
हरियाणा के विद्यार्थियों को मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ, 30 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन
परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये तक वाले विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन
BOL PANIPAT , 10 अगस्त। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होगी और विद्यार्थी 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित अवधि के दौरान ऑनलाइन आवेदन अवश्य करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की कि वे योजना की पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी विद्यार्थी के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला है। सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उनकी प्रतिभा को आगे बढऩे का अवसर दिया जा रहा है। पात्र विद्यार्थी इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ें।
जिला कल्याण अधिकारी जयपान हुड्डा निरीक्षक के अनुसार योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमन्तु, अर्ध-घुमन्तु, टपरीवास समुदाय, पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक-ए एवं ब्लॉक-बी) तथा सामान्य श्रेणी के पात्र विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा आवेदक के परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक विद्यार्थी सारल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगी। विभाग की ओर से योजना के पात्रता मानदंड, छात्रवृत्ति की दर तथा अन्य दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। उपायुक्त ने कहा कि प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए और पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ देने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए विद्यार्थी हेल्पलाइन नंबर 0172-2566219 तथा 0172-2567009 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित जिले के जिला कल्याण अधिकारी से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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