70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच बनी आयुष्मान वय वंदना योजना : उपायुक्त डॉ हरीश कुमार वशिष्ठ
आर्थिक स्थिति नहीं बनेगी इलाज में बाधा, हर वरिष्ठ नागरिक को मिलेगा 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर
आयुष्मान वय वंदना कार्ड से बुजुर्गों को मिलेगी कैशलेस उपचार की सुविधा
वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और स्वस्थ जीवन की दिशा में सरकार का ऐतिहासिक कदम
BOL PANIPAT , 30 अगस्त। केंद्र सरकार द्वारा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई आयुष्मान वय वंदना योजना बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच बनकर सामने आई है। योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के लाभ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, स्वास्थ्य सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उपायुक्त डॉ हरीश ने जानकारी देते हुए कहा कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक केवल आर्थिक स्थिति के कारण बेहतर उपचार से वंचित न रहे, यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना की जानकारी देकर उनका आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को कठिन समय में आर्थिक चिंता से राहत देने का प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से पात्र बुजुर्गों को देशभर में सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख तक के उपचार का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाता है। उपायुक्त ने बताया कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए परिवार पर आर्थिक बोझ न बढ़े।
हर वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ
29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान वय वंदना कार्ड का शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, एबी-पीएमजेएवाई के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
योजना की खास बात यह है कि पात्रता के लिए आय, जाति अथवा आर्थिक स्थिति को आधार नहीं बनाया गया है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के राज्य कर्मचारी बीमा योजना के लाभार्थी तथा निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी रखने वाले वरिष्ठ नागरिक भी निर्धारित पात्रता के अनुसार योजना का लाभ ले सकते हैं।
वहीं, पहले से आयुष्मान योजना के लाभार्थी परिवार में शामिल 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अतिरिक्त स्वास्थ्य कवर का प्रावधान है। इससे ऐसे परिवारों के बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के समय अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
देशभर में कैशलेस उपचार की सुविधा
आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है। योजना की सुविधा देशभर में उपलब्ध होने के कारण बुजुर्ग अपने निवास स्थान के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी पात्रता के अनुसार उपचार का लाभ उठा सकते हैं।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा करना सामूहिक जिम्मेदारी है। आयुष्मान वय वंदना योजना केवल स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान नहीं, बल्कि बुजुर्गों को यह भरोसा देने वाली पहल है कि बीमारी की स्थिति में उपचार के लिए उन्हें आर्थिक असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
उन्होंने जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिजनों से आह्वान किया कि वे योजना की जानकारी प्राप्त कर आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाएं।

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