जिला सचिवालय में पंचायती राज अधिनियम के तहत आयोजित होगा जिला परिषद का दो दिवसीय अधिवेशन
दस्तावेजों सहित 31 विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे 1 व 2 जून को
अधिवेशन में जनहित एजेंडे पर होगा विचार-विमर्श
पंचायती राज संस्थाओं की मजबूत भागीदारी और ग्रामीण आंचल को खुशहाल बनाने को लेकर अधिवेशन का रहेगा मुख्य केन्द्र
BOL PANIPAT , 30 मई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत अगले माह जिला परिषद का दो दिवसीय अधिवेशन जिला सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित सभागार में आयोजित किया जाएगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इस दो दिवसीय अधिवेशन में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 139-140 के तहत कमेटी गठन मुख्यमंत्री द्वारा 06-03-2023 बैठक अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी, मार्केटिंग बोर्ड आदि सभी विषयों, कार्यों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थाओं की मजबूत भागीदारी और ग्रामीण आंचल को ज्यादा खुशहाल-समृद्घ बनाने और जनकल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों तथा स्तर अवधी दौरान प्रस्तुत होने जनहित समाज कल्याणकारी मुद्दों पर विचार प्रस्तावित है। उन्होंने जिला परिषद के सभी सदस्यों को अधिवेशन में पहुंचने की अपील की ताकि जनहित एजेंडो पर विचार-विमर्श किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस दो दिवसीय अधिवेशन में राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार, लोकसभा सांसद संजय भाटिया, विधान सभा सदस्यों के अलावा जिला परिषद प्रधान, उप-प्रधान व पंचायत समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पंचायत समितियों को अधिवेशन में आमंत्रित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस दो दिवसीय अधिवेशन में शुगर मील, हरियाणा रोडवेज विभाग, वित्त विभाग, जिला विकास एवं पंचायत कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, डीएफएस अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी, जिला वन अधिकारी, कार्यकारी अभियंता पीडब्लूडी(बीएण्डआर), कार्यकारी अभियंता पंचायती राज, कार्यकारी अभियंता एचएसएएनबी, कार्यकारी अभियंता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कार्यकारी अभियंता पब्लिक हैल्थ 1 व 2, कार्यकारी अभियंता यूएचबीवीएन, अर्बन हरियाणा एनसीटी डिविजन, कार्यकारी अभियंता वाटर सर्विस डिविजन, कार्यकारी अभियंता सिचांई, उपनिदेशक कृषि एवं कल्याण विभाग, उपनिदेशक पुशपालन एवं डेयरी विभाग, सभी बीडीओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार, प्रोग्राम ऑफिसर, संयुक्त निदेशक डीआईसी, डीआईपीआरओ, जिला प्रबंधक हरिजन कल्याण निगम, सचिव मार्केट कमेटी और सभी उपमण्डल के कार्यकारी अभियंता दो दिवसीय सत्र में प्रस्तुत होने वाले विषयों, प्रस्तावों साथ-साथ जवाब प्रस्तुत करने के लिए सभी दस्तावेजों सहित दोनों दिन उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
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