एमसीएमसी कमेटी की अनुमति से ही होगा विज्ञापनों का प्रसारण: खर्च पर्यवेक्षक।
-खर्च पर्यवेक्षक ने किया एमसीएमसी कमेटी रूम का औचक निरीक्षण।
BOL PANIPAT , 20 सितंबर। खर्च पर्यवेक्षक अनुराग दुबे ने शुक्रवार को जिला सचिवालय की चौथी मंजिल स्थित एमसीएमसी कमेटी रूम में औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में कोई भी केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना केबल व सिनेमा घर में किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन नहीं चला सकता है। इसके अलावा समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एमसीएमसी कमेटी की अनुमति आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन कर दिया गया है। सभी केबल ऑपरेटरों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की पालना सुनिश्चित करनी है। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना जरूरी है।
खर्च पर्यवेक्षक अनुराग दुबे ने बताया कि एमसीएमसी कमेटी केबल चैनलों व अन्य सभी चैनलों पर चलने वाले विज्ञापनों की गहनता से मॉनिटरिंग करेगी। चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर एमसीएमसी कमेटी की कड़ी नजर रहेगी। चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर और सिनेमा हॉल संचालक एमसीएमसी कमेटी के प्रमाण पत्र के बगैर किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते। इस मौके पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुनील कुमार, एपीआरओ दीपक पाराशर भी उपस्थित रहे।

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