Saturday, June 13, 2026
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बेरोजगारी भत्ता स्कीम के तहत 30 नवंबर तक करें आवेदन

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at November 14, 2025 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 14 नवंबर। रोजगार विभाग हरियाणा ने प्रत्येक वर्ष की भांति शिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों से नवम्बर महीने में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों की जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी रितु चहल ने बताया कि आवेदक के पास जिले का रिहायशी प्रमाण – पत्र होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होने के साथ ही 01 नवम्बर 2025 को तीन वर्ष पुराना पंजीकरण होना आवश्यक है। आवेदक के परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 03 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए व रिहायशी व कमर्शियल सम्पत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक ना हो अथवा कृषि भूमि 2 हैक्टेयर से अधिक ना हो।

उन्होंने शिक्षा से संबंधित शर्तों की जानकारी देते हुए बताया प्रार्थी 12 वीं पास या दसवीं के बाद दो वर्षिय कोर्स पास होना चाहिए साथ ही वर्तमान में प्रार्थी विद्यार्थी, प्रशिक्षणर्थी अप्रैन्टिस ना हो। परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापित हो। आवेदक की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि ना हो। इच्छुक पात्र लाभार्थी अपने आवेदन 30 नवंबर तक एचटीटीपीएस://एचआरइएक्सडॉटजीओवीडॉटइन पर भेज सकते हैं। प्रार्थी की लास्ट योग्यता रोजगार कार्यालय में 1 नवंबर 2025 तक अपडेट हुए 3 साल होने चाहिए। विवाहित महिला के केस में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जाएगा।

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