आशा कार्यकर्ताओं को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई।
-बाल विवाह लड़कियों के खिलाफ बलात्कार – संजय कुमार ।
BOL PANIPAT : मतलौढा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं के साथ बाल विवाह के मुद्दे पर एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया जिसमें रिसोर्स पर्सन के तौर पर गैर सरकारी संस्था एमडीडी ऑफ इंडिया से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संजय कुमार द्वारा बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 और अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक स्वयंसेवी संस्था की पीआईएल पर दिए गए निर्णयों के बारे में विस्तार से बताया गया। संजय कुमार ने कहा कि भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त अभियान शुरू किया गया है जिसमें 2030 तक भारत से बाल विवाह नामक बुराई का जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया गया है।
संजय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के जीवनसाथी के चुनाव के अधिकार पर बात करते हुए कहा कि हर नागरिक को अपनी मर्जी से अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है लेकिन बाल विवाह लड़कियों के इस अधिकार पर कुठाराघात है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 कानून की विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी देते हुए एमडीडी ऑफ इंडिया द्वारा पानीपत में किया जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह से एमडीडी ऑफ इंडिया सीडब्ल्यूसी, (चाइल्ड वेलफेयर कमिटी) डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी, श्रम विभाग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और अन्य विभागों से तालमेल कर बच्चों के हित में किस तरह से जमीनी स्तर पर काम करता है। वह बच्चों पर हो रहे अपराधों चाइल्ड मैरिज के केसों को आईडेंटिफाई कर बाल संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता के माध्यम से रूकवाता व उनकी काउंसलिंग करता है। सामाजिक तौर पर भी अवेयरनेस कैंप समय-समय पर लगाते हुए स्कूलों गांव में भी जमीनी सत्र पर काम किया जा रहा है।
ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ममता ने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ हम सभी को आगे आना होगा और मिलकर इस समय के खिलाफ लड़ने होगा। सभी को बाल विवाह के खिलाफ एक शपथ भी दिलवाई और सबसे लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करने का आह्वान किया। इस मौके पर एम डी डी ऑफ इंडिया की संपूर्ण पानीपत टीम और आशा फैसिलिटेटर ममता सैनी, पिंकी, लक्ष्मी और मतलौढा और कवि पीएचसी की आशा कार्यकर्ता मौजूद रही।
Comments