हरियाणा राज्य में पुराल/कृषि अवशेषों को जलाने पर प्रतिबन्ध
BOL PANIPAT : 1 अक्टूबर– जिला मजिस्ट्रेट,डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के आधार पर निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पानीपत जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर सभी किसानों/खेती करने वालों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने खेत में बचे हुए पुराल/कृषि अवशेषों को आग न लगाएं। किसानों में अगली फसल के लिए मिट्टी तैयार करने हेतु अपने खेतों में बची हुई पराली/कृषि अवशेषों को जलाने की सामान्य प्रवृत्ति है। राज्य सरकार ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19(5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में बची हुई पराली को जलाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और पर्यावरण के हित में किसानों को अपने खेत में बची हुई पराली न जलाने के लिए प्रतिबन्धित करने के निर्देश आवश्यक हैं।
आपातस्थिति, समय की कमी और उस व्यक्ति को नोटिस देने में आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, यह अधिसूचना आमजनता को एकपक्षीय रूप से पारित की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
आदेशानुसार उपरोक्त आदेश के उल्लंघन के लिए, यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

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