Tuesday, April 22, 2025
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हुक्का बार और सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का पीने पर प्रतिबंध.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at February 28, 2025 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT : 28 फरवरी। जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिला के शहरी क्षेत्र में तुरन्त प्रभाव से हुक्का बार और सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का पीने पर प्रतिबंध लगाया है।
आदेशानुसार पानीपत पुलिस अधीक्षक उक्त आदेशों की पालना करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेशों की अवहेलना करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की उपयुक्त धारा के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

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