Friday, April 25, 2025
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जीएसटी एम्निस्टी योजना से कारोबारियों को मिलेगी राहत. 30 जून 2025 तक करे आवेदन.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at March 6, 2025 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT, 6 मार्च। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान नोटिस/आदेश प्राप्त कारोबारियों के लिए जीएसटी विभाग द्वारा संचालित जीएसटी एम्निस्टी योजना बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत कारोबारियों को 31 मार्च 2025 तक केवल बकाया टैक्स जमा करना होगा। इस योजना के तहत आवेदन आवेदन करने की अवधि 30 जून 2025 तक रहेगी और ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह छूट मिलेगी।
डीईटीसी पुनीत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इसका उदेश्य व्यापारिक जगत को वित्तीय दबाव से राहत देना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

31 मार्च 2025 तक (बकाया टैक्स जमा करवाने की तारीख) 30 जून 2025 तक (आवेदन करने की तारीख)। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 के नोटिस/आदेश प्राप्त कर दाता को ब्याज और जुर्माने में छूट रहेगी तथा आवेदन प्रक्रिया जीएसटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रहेगी।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त योजना की अधिक जानकारी के लिए सप्ताह के किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय में आकर अपने वार्ड से संबंधित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है ।

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