ऑनलाईन ही लिए जाएगे फसल बीमा के क्लेम दावें: डॉ वजीर सिंह
BOL PANIPAT , 25 अगस्त। 2016 से लागू की गई एक महत्वकांशी योजना के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत स्थानिय आपदा (जैसे जल भराव, बादल फटना व आसमानी बिजली से नुकसान) के लिए अभी तक किसानो द्वारा ऑफलाईन आवेदन कृषि विभाग में करने पड़ते थे जिससे किसानो का समय व पैसा बरबाद होने के साथ साथ आने जाने में परेशानियों का सामना भी करना पडता था।
उप कृषि निदेशक डॉ वजीर सिंह ने बताया कि अगर किसी किसान की बीमीत फसल ओला वृष्टि, जल भराव व आसमानी बीजली द्वारा खराब होती है तो संबंधित किसान द्वारा विभाग की वैबसाईट एग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन या करॉप लॉस मोबाईल एप्लीकेशन (जो गुगल प्लेस्टोर पर उपलब्ध है) के माध्यम से 72 घण्टे के अंदर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन होने के उपरांत विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा खराब फसल का सर्वे करके सम्बंधित बीमा कम्पनी को मुआवजा राशी के लिए भेज दिया जाएगा। अगर किसी किसान को ऑनलाईन आवेदन करने में कोई समस्या आती है तो वह अपने क्षेत्र के खण्ड कृषि अधिकारी या मुख्यालय के सहायक सांख्यिकी अधिकारी पानीपत के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।
सहायक सांख्यिकी अधिकारी हरबस सिंहमार ने बताया कि किसान द्वारा खराब फसल के मुआवजे के लिए ऑलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्र्तगत स्थानिय आपदाओं के आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए किसान कृषि विभाग की वेबसाईट पर जाकर या उपरोक्त मोबाईल ऐप पर जाकर अपना क्लेम आवेदन लगा सकते है। अगर कोई भी बीमीत किसान ऑनलाईन आवेदन नहीं करता तो वह खराब फसल के मुआवजे से वंचित रह जाएगा।

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