जिले में फसल अवशेष को लेकर उपायुक्त ने दिए धारा 144 लगाने के आदेश.
-जिले की सभी मंडियों में बजेगी पराली न जलाने की ऑडियो।
-पराली जलाने वाले किसानों को लगेगा 15 हजार रुपए का जुर्माना
-सहयोग न करने वाले सरपंच होंगे निलंबित,
आढतियों के लाइसैंस पर भी गिर सकती है गाज
BOL PANIPAT , 29 सितम्बर। उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि खेत में धान की पुराली जलाने वाले किसानों की पेमैंट रोकी जा सकती है जो आढती जांच पड़ताल किए बगैर किसानों की पेमेंट करेंगे उनके लाइसैंस रद्द किए जा सकते हैं। पराली के मौसम को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे छुट्टी वाले दिन भी 10 से 4 बजे तक अलर्ट मोड पर रहेंगे व अवकाश जाने के लिए दूसरे अधिकारी को अपने स्थान पर विकल्प के रूप में रखेंगे। यह प्रक्रिया पूरी धान की पराली के सीजन तक यथावत जारी रहेगी। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिले की सभी 8 मंडियों में पराली न जलाने से संंबंधित ऑडियो चलाई जाएं जिनमें पराली के होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को अवगत कराएं। मंडी के बाहर भी पराली न जलाने से संबधित होर्डिंग्स लगाने के भी उपायुक्त ने निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिन-जिन गांवों में जागरूकता वैन नहीं पहुंची है वहां पर वैन को ले जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। उपायुक्त ने इस तीन दिनों में सभी गांवों को जागरूता वैन के माध्यम से कवर करने के भी आदेश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि जो किसान खेत में पराली जलाएंगे उन पर 15 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इस कार्य में जो सरपंच सहयोग नहीं करेंगे उन्हें निलंबित किया जाएगा। उपायुक्त ने सरकार की योजनाओं का भी हवाला देकर किसानों को पराली न जलाने का आह्वान किया। इस मौके पर नगराधीश राजेश सोनी, जिला किसान एवं कल्याण विभाग के उपनिदेशक आदित्य डबास, खण्ड एवं विकास पंचायत अधिकारी रितू लाठर के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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