दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का 25 सितम्बर को होगा शुभारंभ – डीसी डा. वीरेद्र दहिया
-मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला से करेंगे इस योजना का शुभारंभ
-पानीपत में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री हरियाणा महिपाल ढांडा मुख्यअतिथि के रूप में करेंगे शिरकत
-पात्र महिलाओं की सहायता के लिए आउटरीच शिविरों का होगा आयोजन
BOL PANIPAT, 21 सितम्बर। डीसी डॉक्टर विरेद्र कुमार दहिया ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (डीडीएलएलवाई) का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा 25 सितम्बर को किया जाएगा। इसको लेकर सरकार द्वारा एसओपी तैयार की गई है। जिसका उद्देश्य डीडीएलएलवाई ऐप के शुभारंभ पर जिले में पात्र महिलाओं की अधिकतम जागरूकता, भागीदारी और मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के शुभारंभ पर जिला कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मुख्यअतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।
डीसी डॉक्टर दहिया ने बताया कि जिला, उप-मंडल और ग्राम स्तर पर आउटरीच शिविरों का आयोजन किया जाएगा ताकि महिलाओं को उनके आवेदन पत्र भरने और उनके सामने आने वाली किसी भी कठिनाई का समाधान करने में जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान की जा सके।
प्रत्येक शिविर में सहायता डेस्क स्थापित किऐ जाऐंगे
डीसी डॉक्टर वीरेद्र कुमार दहिया ने बताया कि प्रत्येक शिविर में समर्पित सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें एक डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किया जाएगा जो आवेदकों को किसी भी तकनीकी या प्रक्रियात्मक मुद्दे को सुलझाने में सहायता करेगा, या आवेदन प्रक्रिया के दौरान आने वाली शिकायतों को उठाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन महिलाओं के पास पंजीकरण के समय आवश्यक दस्तावेजों का पूरा सेट नहीं होगा, वे भी अपने दस्तावेज तैयार करने या उन्हें पूरा करने में आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता के लिए इन डेस्कों से संपर्क कर सकेंगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सहायता के अभाव में कोई भी पात्र आवेदक वंचित न रह जाए।
आवेदक को 15 दिनों दिनों के अंदर पात्रता की स्थिति की जानकारी दी जाए
डीसी डॉक्टर वीरेद्र दहिया ने बताया कि आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदक को 15 दिनों के भीतर उसकी पात्रता की स्थिति की जानकारी दी जाए। अगले चरणों के बारे में एक पुष्टिकरण संदेश उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
इस योजना के लिए पात्रता मानदंड
उन्होंनें बताया कि इस योजना के लिए पात्रता मानदंड के तहत पात्र व्यक्ति महिला होगी, जिसकी आयु 23 वर्ष या उससे अधिक हो और वह ऐसे परिवार से संबंधित हो जिसकी पारिवारिक सूचना डेटाबेस रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) के अनुसार सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक न हो। इसके अलावा, वह स्वयं, या जिसका पति (किसी अन्य राज्य से हरियाणा में विवाहित महिला के मामले में), आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी हो और इस योजना का लाभ उठाने वाली परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
पात्र महिलाओं को पंजीकरण के लिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना जरूरी
डीसी डॉक्टर वीरेद्र कुमार दहिया ने बताया कि पात्र महिलाओं को पंजीकरण से सम्बंधित हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा, सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ी आधार आईडी, परिवार के सभी सदस्यों की आधार आईडी, विवाहित होने पर ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों की आधार आईडी, यूएचबीवीएन/ डीएचबीवीएन से लिया गया बिजली कनेक्शन नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा, एचकेआरएन नंबर, यदि बेरोजगार हैं और एचकेआरएन में पंजीकृत हैं, आपके/परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाले सभी वाहनों का वाहन पंजीकरण नंबर और आपके नाम से सक्रिय बैंक खाते का विवरण होना जरूरी है।
उपमंडल स्तर पर भी आयोजित होगे कार्यक्रम, मुख्यतिथि करेगे शिरकत
डीसी डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि 25 सितम्बर को दीन दयाल लक्ष्मी योजना के कार्यक्रम उपमंडल स्तर पर भी आयोजित किए जाएगे, समालखा उपमंडल मे विधायक मनमोहन भडाना, पानीपत उपमंडल में पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज व इसराना उपमंडल में जिला परिषद के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेगे।

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