गांव सिवाह में स्थापित हुआ सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र, ग्रामीणों को मिलेगा घर-द्वार पर विवादों का शांतिपूर्ण समाधान
मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता का विकल्प अपनाने की अपील, समय और धन की होगी बचत
BOL PANIPAT, 13 अगस्त। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए हरियाणा सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम, 2024 के तहत जिला के गांव सिवाह में सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर आपसी विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकार अपने विवादों को अदालत में ले जाने से पहले आपसी सहमति और बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि आपसी संबंध भी बनाए रखने में सहायता मिलती है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आमजन से अपील की गई है कि जमीन-जायदाद, रास्ते, पानी, पड़ोसी विवाद, पारिवारिक एवं अन्य आपसी विवादों को मुकदमेबाजी में जाने से पहले सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। कोई भी पीडि़त अथवा विवाद से प्रभावित व्यक्ति अपने विवाद को सामुदायिक मध्यस्थता के लिए भेजने हेतु जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए), पानीपत के कार्यालय में आवेदन दे सकता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार मामले को सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र, गांव सिवाह में भेजा जा सकता है। सामुदायिक मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके द्वार पर ही शांतिपूर्ण, सरल, सुलभ और आपसी सहमति पर आधारित विवाद समाधान उपलब्ध कराना है। आमजन से अपील है कि विवाद को बढ़ाने अथवा न्यायालय में मुकदमा दायर करने से पहले सामुदायिक मध्यस्थता का विकल्प अवश्य अपनाएं।

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