उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने जिला के सभी प्रिंटिंग प्रैस संचालकों को चुनाव आयोग के नियमों की शत-प्रतिशत पालना करने के निर्देश दिए.
BOL PANIPAT : 21 अगस्त। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के नियमों के अनुसार हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के दौरान चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री पर छपवाने व छापने वाले का नाम प्रकाशित होना जरूरी है। इस जानकारी के बिना चुनाव से संबंधित पंफलेट, पोस्टर, बैनर आदि प्रकाशित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघना माना जाएगा।
उन्होंने जिला के सभी प्रिंटिंग प्रैस संचालकों को चुनाव आयोग के नियमों की शत-प्रतिशत पालना करने के निर्देश दिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ निर्वाचन विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए प्रिटिंग प्रैस संचालक प्रकाशन सामग्री की जांच करने के उपरांत ही उसे प्रकाशित करने का निर्णय लें। इसमें किसी जाति, धर्म, भारतीय गणराज्य संघ, संविधान के प्रति आपत्तिजनक शब्द नहीं होने चाहिए। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के दौरान सभी प्रकार की प्रचार सामग्री पर प्रकाशन करवाने वाले दल या व्यक्ति और प्रकाशक का नाम छापना जरूरी है।
डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में स्पष्ट तौर पर चुनाव के दौरान प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए नियमों की जानकारी दी गई है। इन नियमों के अनुसार कोई भी प्रिंटिंग प्रैस संचालक बिना शपथ पत्र के चुनाव से संबंधित प्रचार सामग्री नहीं छाप सकता। इसके लिए उसे संबंधित उम्मीदवार से एक शपथ पत्र लेना है, जिस पर प्रचार सामग्री छपवाने वाले के हस्ताक्षर होंगे। साथ ही दो गवाहों के हस्ताक्षर पत्र पर होने जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग के बाद प्रैस के मालिक को शपथ पत्र की प्रति और छापी गई प्रचार सामग्री की प्रतियां निर्वाचन विभाग के कार्यालय में भिजवानी होगी। उन्होंने कहा कि निर्देशों के किसी भी उल्लंघन या प्रिंटिंग प्रेस के मालिक द्वारा गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 223 और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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