जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत ने कार्यशाला का किया आयोजन
BOL PANIPAT , 13 जून। माननीय न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व सुदेश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के मार्गदर्शन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के गोहर बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट व राजेश त्यागी वैगरा बनाम जयबीर सिंह व अन्य केसों में पारित आदेशों की अनुपालना में थाना प्रभारियों, जांच अधिकारीयों, अन्य पुलिस कर्मचारियों, पैनल अधिवक्ताओं व बीमा कंपनियों के लिये मोटर व्हीकल अमेण्डमेंट एक्ट 2022 के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रतीक जैन मुख्य न्यायिक दंडधिकारी एवं सचिव व सुरेश सैनी डिप्टी सुपेरिंटेंडेंट पुलिस पानीपत मौजूद रहे। इस कार्यशाला के आयोजन के दौरान सौरव जग्गा पैनल अधिवक्ता (प्रो बोनो ) ने मोटर व्हीकल अमेण्डमेंट एक्ट 2022 के तहत पुलिस विभाग से आये हुए अधिकारीयों व कर्मचारियों को उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दुर्घटना पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाने की स्कीम व नियमों के अवगत कराया ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द सुलभ न्याय मिल सके। इस कार्यशाला में पुलिस विभाग, बीमा कम्पनियो इत्यादि को उनके दवारा मुआवजा दिलवाने बारे समय सीमा से अवगत कराया ताकि कोई भी पीड़ित इससे वंचित ना रहे। इसके अतिरिक्त प्रमोद कुमार भारद्वाज ने अमेंडेड मॉडल प्रोसेक्युशन स्कीम के बारे में अवगत कराया की महिलाओं के केसों में उनकी कॉउंसलिंग पैनल अधिवक्ताओं से करवाना अनिवार्य है तथा जो गुम हुए बच्चों का विवरण जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के द्वारा गठित कोर टीम के सदस्यों को भेजे। ताकि सही समय पर उनके परिवार वालों से मिलकर उनकी कानून रूप से सहायता की जा सके न्याय दिलवाया जा सके और कहा की अन्य किसी भी मदद के लिये जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पानीपत के हेल्प लाइन नंबर 0180-2640222 पर संपर्क कर सकते है।

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