ई-श्रम कार्ड कामगारों के लिए मजबूत दस्तावेज: उपायुक्त
पानीपत में 3 लाख 21 हजार 920 कामगार पंजीकृत
BOL PANIPAT , 26 अगस्त। सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए पिछले वर्ष 26 अगस्त को ई-श्रम पोर्टल प्रारंभ किया था। जिसका एक वर्ष पूरा हो चुका है। इस ई-श्रम पोर्टल के पीछे सरकार की यह सोच रही है कि आपदा महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केंद्र व राज्य सरकार उन श्रमिकों को लाभ पहुंचा सके जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। अब तक जिला पानीपत में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों का जो डेटा तैयार किया गया है उसमें 3 लाख 21 हजार 920 कामगारों ने पंजीकरण करावा कर ई-श्रम कार्ड प्राप्त किये हैं।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि ई-श्रम कार्ड कामगारें के लिए बड़ा दस्तावेज है यह पूरे देश में स्वीकार्य हैं। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर खेतीहर मजदूर, मनरेगा वर्कर, घरेलू कामगार, रेहड़ी, पटरी वाले, कारीगर, खेतिहर मजदूर मनरेगा वर्कर, दूध बेचने वाले, बिजली मिस्त्री, रिक्शा चालक, बुनकर, दिहाड़ीदार मजदूर, ऑटो चालक, सब्जी विक्रेता, पल बर बढई व अन्य असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कामगार ई-श्रम कार्ड बना कर अपना यूनिकोड प्राप्त कर इसका लाभ ले सकते हैं। ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए वे कामगार आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के मध्य है। जो कामगार ईपीएफओ और ईएसआईसी व एनपीएस का सदस्य है वे इसका लाभ नहीं ले सकते।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल से असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों की पहचान करने में मदद होगी। इसके अलावा श्रमिकों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच पायेगा। ई-श्रम कार्ड से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सामाजिक विकास होता है। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपना विवरण वर्तमान रोजगार स्थिति, कौशल प्रकार, परिवार का विवरण, पता, स्थान आदि भी दर्ज करना अनिवार्य है।
सहायक श्रम आयुक्त एस.एन.शर्मा ने बताया कि श्रम एवं रोजगार विभाग के सहायक श्रम आयुक्त एस.एन.शर्मा ने बताया कि विभाग लगातार श्रमिकों को इस पोर्टल से जुड़ी जानकारियां प्रदान करता रहा है ताकि वे भविष्य में भी सरकार की योजनाओं से लाभन्वित हो सके । असंगठित क्षेत्र के कामगार ई-श्रम कार्ड कर सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते है। उन्होंने बताया कि इसके लिए श्रमिक के पास आधार नंबर,मोबाइल नंबर,सेविंग बैंक अकाउंट नंबर,राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, पासपोर्ट होना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक सरकार की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अलावा प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि का लाभ इस पोर्टल पर अपना नाम पंजीकरण करवा कर प्राप्त कर सकते हैं।

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