किसानों को 75% अनुदान पर मिलेंगे सोलर पंप, 21 अप्रैल तक करें आवेदन
-गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन और सामूहिक सिंचाई सिस्टम भी योजना में शामिल
BOL PANIPAT , 13 अप्रैल। एडीसी डॉक्टर पंकज यादव ने बताया कि हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं, उन्हें 75 प्रतिशत अनुदान पर सबमर्सिबल 3 एचपी मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी सबमर्सिबल और 10 एचपी सबमर्सिबल उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य डीजल पंप से होने वालेफ अधिक खर्च और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है।
एडीसी ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना डीजल पंप पर निर्भर किसानों के लिए राहत लेकर आएगी। योजना के तहत बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते वे अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन को सरेंडर कर दें। लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। किसानों को अपने खेत के आकार, पानी के स्तर और जरूरत के अनुसार पंप का प्रकार चुनने की स्वतंत्रता होगी। योजना के तहत गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन और सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि यह सुविधा केवल उन किसानों के लिए उपलब्ध होगी, जो सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई का उपयोग करते हों और अपने खेत में जमीनी पाइपलाइन दबाकर सिंचाई करते हों। यदि कोई किसान पहले से ट्यूबवेल के साथ डीजल इंजन से सिंचाई कर रहा है, तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। हालांकि, जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप मिल चुका है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। एक किसान को केवल एक सोलर पंप ही दिया जाएगा।
सोलर पंप के लिए आवेदन 21 अप्रैल सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर किए जा सकते हैं। आवेदन के दौरान किसानों को अपना लाभार्थी हिस्सा ऑनलाइन जमा करना होगा और अपनी पसंद की कंपनी का चयन करना होगा। आवेदन के लिए किसान को परिवार पहचान पत्र, जमीन की फर्द, बैंक खाते का विवरण आदि साथ लेकर नजदीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाना होगा। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में स्थित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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