हरियाणा मातृशक्ति उधमिता योजना बनाएगी महिलाओं को आत्मनिर्भर–एडीसी वीना हुड्डा।
-जिला में 80 महिलाओं को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दिए जाने का दिया गया लक्ष्य।
BOL PANIPAT : 23 सितंबर–महिला स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार की हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं को सशक्त एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर रोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। जिला में इस योजना के तहत 80 महिलाओं को सहायता उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
एडीसी वीना हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत परिवार पहचान पहचान पत्र के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण उद्यम स्थापित करने के लिए दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय वार्षिक पांच लाख रुपए से कम होगी। इसके अलावा आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि ऋण लेते समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड,निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रशिक्षण सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इत्यादि होने जरूरी हैं।
हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक रोहिता धारू ने बताया कि योजना के तहत यातायात के वाहन ई रिक्शा ,ऑटो टैक्सी सामान ढोने के लिए छोटा वाहन,तिपहिया वाहन सामाजिक व्यक्तिक सेवा गतिविधियों के तहत ब्यूटी पार्लर की दुकान, आचार बनाना, हलवाई की दुकान का काम शुरू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित होगी। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार होगा इस योजना के तहत प्रदान किए गए ऋण का समय पर भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा वहन की जाएगी इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं अपने खुद का कारोबार स्थापित कर सकती हैं।

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