मुख्यमंत्री नायब सिंह के पानीपत दौरे के दृष्टिगत पानीपत में धारा 163 के तहत आदेश जारी.
BOL PANIPAT : 24 सितंबर। जिलाधीश डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने 25 सितंबर वीरवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह के पानीपत दौरे के दृष्टिगत पानीपत में उनकी सुरक्षा को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार जहां-जहां मुख्यमंत्री का दौरा रहेगा उसके एक हजार मीटर के दायरे के अन्दर तुरन्त प्रभाव से 25 सितंबर तक अस्थाई तौर पर रैड जोन घोषित किया गया है, जिसमें कोई भी मानव रहित उडऩे वाला वाहन (ड्रोन इत्यादि) इस दायरे में उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई पुरुष या महिला दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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