शॉप एक्ट के तहत अपनी दुकानों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य : लेबर इंस्पेक्टर सोनू
BOL PANIPAT : 14 दिसंबर–सभी संस्थाओं व वाणिज्यिक संस्थानों के लिए शॉप एक्ट के तहत अपनी दुकानों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी को लेकर श्रम विभाग के निरीक्षकों की एक बैठक स्थानीय पचरंगा बाजार में कंबल एसोसिएशन के प्रधान रमेश बंसल के साथ हुई जिसमें उन्होंने सभी दुकानदारों से अपील की की सभी दुकान अपना रजिस्ट्रेशन शॉप एक्ट के तहत करवाएं।
लेबर इंस्पेक्टर सोनू ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अपने संस्थान या दुकान में काम कर रहे व्यक्तियों का भी डाटा अपलोड करवाएं ताकि श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हितों के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि उनका आर्थिक जीवन स्तर बेहतर हो सके और वह उन योजनाओं का लाभ पा सकें।
कंबल एसोसिएशन के प्रधान रमेश बंसल ने निरीक्षक सोनू सिंधु ,बलजीत मलिक और नवीन कुमार को आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही शॉप एक्ट के तहत दुकानों के रजिस्ट्रेशन को लेकर संगठन के साथ बैठक कर उन्हें इसके बारे में अवगत कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा ताकि शॉप एक्ट के तहत संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा करवाया जा सके।

Comments