14 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
BOL PANIPAT : माननीय न्यायमूर्ति ऑगिस्टन जॉर्ज मसीह , न्यायधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय तथा कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और मनीषा बतरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एवं-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत के कुशल मार्गदर्शन में आज जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मुख्य न्याययिक दंडाधिकारी एवं सचिवअमित शर्मा ने बैंको के मैनजरों के साथ 14.05.2022 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक की जिसमें बैंक मैनजरों को निर्देश दिए कि अपने अपने बैंको के समझौता होने वाले केसों का पता किया जाए और उन्हें प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए रखा जाए.

अमित शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आगे खुलासा किया कि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालतों में विवादों का सौहार्दपूर्वक निपटारा किया जाता है। “सभी के लिए न्याय तक पहुंच” के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एडीआर तंत्र का संवर्धन काफी महत्वपूर्ण है। लोक अदालत को स्थायी और निरंतर प्रक्रिया बनाने के लिए, सत्र न्यायालय, पानीपत में दैनिक लोक अदालतें भी आयोजित की जाती हैं।

Comments