पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नामांकन में पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं
BOL PANIPAT : 19 अक्तूबर 2022, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए नामांकन कर रहे उम्मीदवारों को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।
पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की पालना करें। पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को पुलिस से चरित्र सत्यापन की आवश्यकता नहीं है और ना ही मूल निवासी प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) देने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरते वक्त विभिन्न निर्धारित किए गए बैंकों व बिजली निगम से नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत दिया जाना जरूरी है।
पुलिस अधीक्षक ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों पर ही विश्वास करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को नामांकन के लिए जो शर्तें तय की गई है उनमें पुलिस से चरित्र सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

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