Sunday, October 18, 2026
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ज़िले में राशन डिपो के 27 रिक्त लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, 10 नवंबर अंतिम तिथि

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at October 18, 2026 Tags: , , , , ,

पात्र आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से करें आवेदन, रिक्त राशन डिपो की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध

BOL PANIPAT , 18 अक्टूबर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने, गरीब एवं पात्र परिवारों तक राशन की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) के लाइसेंस आवंटित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा 10 अक्टूबर को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत जिला में रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इच्छुक एवं पात्र आवेदक 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन गरीब एवं पात्र परिवारों की समस्याओं का समाधान करना है, जिन्हें राशन प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर राशन डिपो से दूर स्थित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को इससे राहत मिलेगी। इसके साथ ही युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
उपायुक्त ने बताया कि राशन डिपो के लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यह पहल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की व्यवस्था को भी मजबूत करेगी।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने से पहले सभी आवेदक निर्धारित दिशा-निर्देशों, पात्रता शर्तों और आवेदन संबंधी निर्देशों का अच्छी तरह अध्ययन कर लें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
गौरतलब है कि कि आवेदन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता शर्तें तथा अन्य आवश्यक जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanafood.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदकों की सुविधा के लिए रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का जिलावार एवं ग्रामवार विवरण भी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट तथा संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि पात्र युवाओं एवं महिलाओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जहां एक ओर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर राशन वितरण व्यवस्था को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने सभी इच्छुक आवेदकों से अपील की कि वे अंतिम तिथि 10 नवंबर से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

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