मतदान के दिन धारा 144 के तहत आमजन में समानता/ शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए आदेश जारी
BOL PANIPAT , 2 मई। आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत होने वाले मतदान के दिन जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आमजन में समानता, शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकटठा होने और किसी भी तरह के आग्रेयास्त्र, तलवार (सिख धर्म में उपयोग की जाने वाली कृपाण को छोडक़र), गण्डासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू और दूसरे ज्वलनशील हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। लाईसेंसशुदा हथियार धारकों को अपने हथियार आगामी दो माह तक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश डयूटी पर मौजूद न्यायिक अधिकारियों, पुलिस और अन्य दूसरे लोकसेवकों पर लागू नही होंगे और उन समुदायों पर भी लागू नहीं होंगे जो लम्बे समय से चले आ रहे कानून, रितिरिवाजों और ऐसे समुदायों के किसी भी व्यक्ति के हथियारों का उपयोग करने के लिए हथियार प्रदर्शित करने के हकदार हैं। यदि वह हिंसा में लिप्त पाए गए और कानून एवं व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करते हुए पाए गए तो उनका लाईसेंस निलम्बित कर दिया जाएगा और हथियार जब्त कर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिए जाएंगे। ये आदेश आगामी दो माह तक लागू रहेंगे। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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