16 अगस्त तक किसी भी तरह के ड्रोन के उड़ाने पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगाने के आदेश जारी
BOL PANIPAT : 13 अगस्त–जिलाधीश वीरेंद्र कुमार दहिया ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिला में 16 अगस्त तक किसी भी तरह के ड्रोन के उड़ाने पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत ये आदेश आमजन से संबंधित होते हुए एकपक्षीय रूप से दिए गए हैं।
उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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