गेहूं की फसल की कटाई के बाद बनाई गई भूसा/तूड़ी को पानीपत जिला से बाहर अन्य राज्यों में बेचने पर प्रतिबंंध लगाने के आदेश जारी
BOL PANIPAT , 22 अप्रैल। जिलाधीश सुशील सारवान ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धार 144 के तहत जिला में गेहूं की फसल की कटाई के बाद बनाई गई पराली को पानीपत जिला से बाहर अन्य राज्यों में बेचने पर प्रतिबंंध लगाने के आदेश जारी किए हैं और स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अन्र्तराजीय सीमा पर चारा/तूड़ी लेकर जाने वाले वाहनों ट्रेक्टर-ट्राली, ट्रक इत्यादि को तुरन्त प्रभाव से रोका जाए।
उक्त आदेश प्रदेश में पशुओं के लिए चारा की कमी होने की सम्भावना के दृष्टिगत किए गए हैं। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सम्पठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

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