परीक्षा केन्द्रों की परिधि में दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए .
BOL PANIPAT, 3 नवम्बर। जिलाधीश सुशील सारवान ने 5 व 6 नवम्बर को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा के दृष्टिïगत शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा सम्पन्न करवाने के लिए परीक्षा केन्द्रों की परिधि में दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।
आदेशानुसार परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटी की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्ति इक्कठा होने पर पाबन्दी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नही कर सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के घातक हथियार, आग्नेय शस्त्र, तलवार, लाठी, भाला बरछा, चाकू और लाठी इत्यादि हथियार लेकर नही चल सकता है। परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। आदेशो की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्घ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नही होंगे। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्घ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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