Monday, April 28, 2025
Newspaper and Magzine


प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में श्रमिक पैंशन का प्रावधान : उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at May 14, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 14 मई : जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिक कल्याण के लिए कटिबद्ध है और इसी उद्देश्य से मजदूरों के लिए योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है । उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को क्रियान्वित किया है । इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के 60 की आयु पूरी करने वाले कामगारों को न्यूनतम 3 हजार रुपए की पैंशन देने का प्रावधान किया गया है । उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है , ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके ।

उपायुक्त ने बताया कि श्रमिक पंजीकरण के लिए राज्य सरकार ने ई – श्रम पोर्टल बनाया है । ई – श्रम पोर्टल पर 16 से 59 साल का शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकता है । उन्होंने राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कन्यादान योजना के तहत 3 बेटियों की शादी तक संबंधित श्रमिक परिवार को 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी जाती है । इसी प्रकार से अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 10 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है ।

उन्होंने कहा कि अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम मासिक वेतन 9803 रुपए निर्धारित किया गया है । अगर काम के दौरान श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी राज्य सरकार ने किया है । महिला श्रमिकों को प्रसूति के लिए 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है । इसके अलावा विद्यार्थियों को पहली कक्षा से स्नातक तक 20 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है ।

Comments