जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा 13 जून को रोहतक में किया जाएगा शिकायतों का निवारण.
BOL PANIPAT , 9 जून। डीसी वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 13 जून को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा रोहतक में किया जाएगा। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से स बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पैडिंग(लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।
डीसी वीरेन्द्र कुमार दहिया ने आमजन से अपील की कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 13 जून को मुख्य अभियंता रोहतक के कार्यालय चौथी मंंजिल राजीव गांधी विद्युत भवन रोहतक के कॉन्फ्रैंस हॉल में प्रात: 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक होने वाली कार्यवाही में समलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।

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