पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के संबंध में थाना प्रबंधकों को दिए सख्त निर्देश।
BOL PANIPAT :26 फरवरी 2022, पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने निर्देश देते हुए कहा की थाना प्रंबधक या अनुसंधानकर्ता पासपोर्ट आवेदक की वेरिफिकेशन के दौरान उसके निवास स्थान पर जाकर आवेदनकर्ता द्वारा बुलाए गए दो अलग-अलग पते के गवाहो के दो अलग-अलग पहचान पत्र(आईडी प्रुफ) लेगे। वही गवाही देने वाला व्यक्ति आवेदनकर्ता का रिश्तेदार नही होना चाहिए बल्कि उसके निवास स्थान के आस पास का रहने वाला स्थाई निवासी होना चाहिए। इसी के साथ ही गांव/कॉलोनी के मौजूदा सरंपच या पार्षद से भी तस्दीक करवाए की पासपोर्ट आवेदनकर्ता स्थाई निवासी है या कितने समय से उस स्थान पर रह रहा है। अगर कुछ समय से उस स्थान पर रह रहा है तो नियमानुसार उसके स्थाई पते की पूर्ण रूप से जांच कर अंकित करे।
उन्होने एक बार फिर साफ व कड़े शब्दो में थाना प्रबंधकों व अनुसंधानकर्ता को निर्देश देते हुए कहा की पासपोर्ट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया को निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय के दौरान अमल में लाए। किसी भी तरह की पुलिस वेरिफिकेशन के लिए तस्दीक करने वाला कोई भी पुलिस कर्मचारी वेरिफिकेशन के नाम पर आवेदनकर्ता से ना तो कोई मांग करेगा और ना ही कोई उपहार आदि स्वीकार करेगा। शिकायत मिलने पर किसी भी सूरत में बख्शा नही जाएगा।

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