एचटेट परीक्षा में गड़बड़ी रोकने को सख्त कदम, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू: उपायुक्त डॉ हरीश कुमार वशिष्ठ
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ के आदेश, हथियारों पर रोक और फोटोस्टेट दुकानें रहेंगी बंद
शांतिपूर्ण और निष्पक्ष एचटेट परीक्षा के लिए जिला प्रशासन अलर्ट, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
परीक्षा की पवित्रता से कोई समझौता नहीं, डीसी ने जारी किए सख्त सुरक्षा निर्देश
BOL PANIPAT , 27 जून। एचटेट-2025 परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा हथियार लेकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में संचालित सभी फोटोस्टेट की दुकानों का संचालन भी परीक्षा अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेगा।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता, नकल या कानून-व्यवस्था भंग करने के प्रयास को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उपायुक्त ने सभी अभ्यर्थियों, अभिभावकों और आमजन से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने तथा परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग देने की अपील की।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, गंडासा, बरछा, कुल्हाड़ी, चाकू अथवा अन्य किसी भी प्रकार के आक्रामक हथियार लेकर आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि सभी थाना प्रभारियों के माध्यम से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Comments